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अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित

             अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी को नियमित होने पर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 

साथ ही चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इसी तिथि से नियमित किया जाएगा। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा। इस संबंध में मंगलवार को  कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों व डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, सरकार की ओर से निर्धारित नियमों व शर्तों के पालन के अधीन इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।  इस शर्तों के अनुसार अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर होगा, बशर्ते कि पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि का अनुबंध पर प्रारंभिक भर्ती के समय पालन किया गया हो।


उम्मीदवार को उस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए जिसके लिए उसे नियमितीकरण के लिए विचार किया जा रहा है। उम्मीदवार का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना एफआर  में निहित प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। नियमितीकरण, प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किए जा रहे अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगा। संबंधित अभ्यर्थी की जन्म तिथि के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 172 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए संबंधित विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी को नियमित होने पर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।




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