तीन मई तक गिराना होगा अवैध निर्माण
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
राजधानी की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कड़ी फटकार लगाई है। तीन बार अतिरिक्त समय देने के बावजूद संजौली मस्जिद में सारा अवैध निर्माण गिराने में फेल रही कमेटी को अब आखिरी मौका दिया है।
मस्जिद कमेटी को तीन मई तक हर हाल में सारा अवैध निर्माण तोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो रोजाना आयुक्त कार्यालय में पेश होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 45 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान राजधानी के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ कोर्ट में पेश हुए। आयुक्त ने पूछा कि मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम पूरा हुआ या नहीं। कमेटी की ओर से बताया कि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है लेकिन एक मंजिल अभी टूटना बाकी है। तर्क दिया कि रिहायशी भवनों से घिरी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने में समय लग रहा है।
आसपास के लोगों को इस काम से नुकसान न हो, इसलिए एहतियात के साथ यह काम करना पड़ रहा है। कमेटी ने आयुक्त कोर्ट से फिर से इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।आयुक्त ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह आखिरी मोहलत है। इसके बाद अब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने भी छह हफ्ते के भीतर इसे मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार इस मामले की तीन मई को सुनवाई होगी। इसके बाद रोज आयुक्त कार्यालय में पेशी लगेगी। आठ मई तक इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने दावा किया कि तीन मई तक हर हाल में अवैध निर्माण गिरा दिया जाएगा।
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