Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सरिया देने पर निर्माता कंपनी को 1.20 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश

                        घटिया गुणवत्ता का सरिया देने पर कंपनी को भरना होगा 1.20 लाख रुपये हर्जाना

काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान 

निर्माण के लिए उपभोक्ता को घटिया गुणवत्ता का सरिया देने पर निर्माता कंपनी को 1.20 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश जारी हुए हैं। 

कंपनी को दो माह के भीतर उपभोक्ता को एक लाख रुपये की रकम देनी होगी और इस समयावधि में राशि नहीं दी गई तो नौ फीसदी ब्याज के साथ राशि चुकानी होगी। इसके साथ ही कंपनी को 20 हजार रुपये न्यायालयी शुल्क भी ग्राहक को देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।आयोग के समक्ष कपिल कपूर निवासी टंग नरवाणा तहसील धर्मशाला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा था कि उन्होंने गांव तरखानकर, जलाड़ी हार में निर्माण कार्य लगाया था। इस दौरान उन्होंने रानीताल स्थित एक दुकान से कामधेनु नेक्सट टीएमटी सरिया खरीदा था। इस दौरान कुछ निर्माण कार्य के बाद पाया कि खरीदी गई इन स्टील की छड़ाें में से कुछ टूटने लगीं।


इस बारे में शिकायतकर्ता की ओर से कंपनी को बताया गया लेकिन कंपनी की ओर से दो दिन तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को अज्ञात नंबरों से कंपनी के प्रतिनिधि का दावा करते हुए फोन कॉल आने लगे। कुछ दिनों के बाद एक टीम ने साइट का दौरा कर सैंपल भी लिए और पाया कि कुछ स्टील छडें ऐसी हैं, जो आवश्यक स्टील ग्रेड/ताकत के अनुरूप नहीं हैं और उपयोग करने पर टूट रही हैं और उसी लॉट के कुछ बंडल उपयोग करने पर नहीं टूट रहे थे। टीम के दौरे के अगले दिन कंपनी की ओर से शिकायतकर्ता के दावों को अस्वीकार कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई। आयोग ने दोनों पक्षों के तथ्यों और दस्तावेजों को जांचने के बाद शिकायतकर्ता कपिल कपूर के पक्ष में फैसला सुनाया।




Post a Comment

0 Comments

गर्मी बढ़ने के साथ चर्म रोगों की चपेट में आ रहे लोग