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पंचायत व साडा क्षेत्रों के लिए बनेगी अलग वेंडिंग जोन पॉलिसी

                                                       ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई एक्ट नहीं है

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल में पंचायत और साडा क्षेत्रों के लिए अलग वेंडिंग जोन पॉलिसी बनेगी। इसी विधानसभा सत्र में इसे लेकर बिल लाया जाएगा। प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में केंद्र सरकार का स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू होता है। 

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई एक्ट नहीं है। पंचायतीराज विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक विनोद सुल्तानपुरी के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।अनिरुद्ध ने कहा कि हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों और साडा के लिए वेंडिंग जोन को लेकर कोई नीति नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्ट्रीट वेंडिंग नीति बनाने जा रही है। सुल्तानपुरी ने कहा कि परवाणू शहर में 1980 से लेकर काम कर रहे तहबाजारियों को नोटिस आ रहे हैं। 


ऐसे मामलों में ग्रामीण और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस पर अनिरुद्ध ने बताया कि मौजूदा समय में सड़कों पर कोई भी ढारे या फूड वैन खड़ी कर देता है। यदि किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य मार्ग पर अवैध तौर पर कोई कब्जा करके बैठा है तो संबंधित एसडीएम से इसकी शिकायत करें, कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत और साडा क्षेत्रों के लिए बनने वाली वेंडिंग जोन पॉलिसी में पंचायतों को घुमंतू तहबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी शक्तियां दी जाएंगी। फूड वैन अथवा वेंडिंग जोन में काम करने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।





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