सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे पुलिस और जिला प्रशासन के कई अधिकारी
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल सरकार के कई सरकारी अधिकारियों का वाहनों पर फ्लैशर लाइट और लालबत्ती का मोह छूट नहीं रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन के कई अधिकारी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से दुरुपयोग को रोकने के आदेश दिए हैं।परिवहन विभाग के आरटीओ और दूसरे अफसर को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से इन्हें कार्रवाई के लिए भी अधिकृत किया गया है। जिले में पुलिस, जिला प्रशासन दैनिक दिनचर्या में अपने वाहनों पर फ्लैशर लाइट और लाल बत्ती लगाकर इधर-उधर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वाहनों पर लालबत्ती और फ्लैशर लाइट का प्रयोग केवल आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के समय में ही किया जा सकता है। प्रदेश में बेवजजह वाहनों पर फ्लैशर लाइटें चमक रही हैं।केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के उप नियम 4 के तहत केंद्र सरकार ने आधिकारिक ड्यूटी पर वाहनों को निर्दिष्ट किया है जो आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित हैं।
इस अधिसूचना में निर्धारित प्रावधान के अनुसार केवल आपदा कर्तव्यों या आपातकालीन वाहनों पर लाल, नीली और सफेद रोशनी का उपयोग करने की अनुमति है। परिवहन विभाग ने 20 मई 2020 को जारी आदेशों को लागू किया गया था। इसके तहत जिले के सभी जिला मजिस्ट्रेट को केवल आपातकालीन आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के दौरान वाहन के ऊपर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के उपयोग की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया।अब यह पाया जा रहा है कि पुलिस, जिला प्रशासन आदेशों का उल्लंघन कर दैनिक दिनचर्या में अपने वाहनों पर फ्लैशर लाइट और लालबत्ती लगा रहे हैं। कुछ सरकारी और निजी स्वामित्व वाले वाहनों में बहुरंगी फैंसी चमक वाली लाइटें लगी होती हैं जो आम जनता के लिए खतरा पैदा करती हैं और मोटर वाहन अधिनियम और नियमों में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती हैं।
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