युक्तिकरण के विरोध का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर यह निर्णय लिया
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
राज्य बिजली बोर्ड के संयुक्त मोर्चा ने 24 फरवरी को किए जाने वाले सामूहिक अवकाश के फैसले का टाल दिया है। युक्तिकरण के विरोध का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर यह निर्णय लिया है।
बुधवार को अभियंताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक की। बिजली बोर्ड में सदस्य रहे एएस गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में बिजली बोर्ड कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका में न्यायालय ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन को कर्मचारियों और अभियंताओं को युक्तिकरण के बारे में जारी कार्यालय आदेशों पर सुनवाई के आदेश जारी किए हैं और इन्हें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने को भी कहा है। उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए संयुक्त मोर्चा ने 24 फरवरी की सामूहिक अवकाश के आह्वान को प्रबंधन और सरकार द्वारा कर्मचारियों की प्रस्तावित सुनवाई की दिनांक तक स्थगित किया गया है।
संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि जिला बिजली पंचायत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी रहेगी। अगली जिला पंचायत तीन मार्च को चंबा में होगी। संयुक्त मोर्चा ने बोर्ड प्रबंधन से युक्तिकरण प्रक्रिया को बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण अवैज्ञानिक तरीके से कुछ अधिकारियों द्वारा महज पदों को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों पर जहां कार्य का अतिरिक्त बाेझ डाला जा रहा है, वहीं कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली, बिजली बोर्ड में नई भर्ती, पेंशनर्स के सेवानिवृत्ति लाभों की अदायगी और निकाले आउटसोर्स चालकों की नौकरी को बहाल करने की मांग भी की है।
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