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न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर दो@षी को 10 वर्ष का कारावास

                                                   चर@स तस्क@री के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति पर न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौहान की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 17 अक्तूबर 2022 का है, जब पालमपुर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने नाके पर एक कार को रोकने का प्रयास किया। लेकिन, आरोपी ने कार को भगाने की कोशिश की और कार बैरिकेड से टकराकर रुक गई। कार को महेश्वर सिंह निवासी धमरेहर, जिला मंडी चला रहा था।


चालक की घबराहट को देखते हुए पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें ड्राइवर सीट के नीचे एक पीले रंग का कपड़े का बैग मिला। जब बैग को खोला तो अंदर दो पैकेट में 1.148 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया और मामले की आगामी जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में हुई। उप जिला न्यायवादी केएस जरियाल ने न्यायालय में इस मामले की पैरवी की। न्यायालय में कुल नौ गवाह पेश हुए। गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।




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