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हिमाचल के इतिहास में पहली बार क्या हुआ ऐसा,जानिए

                                     जांच टीम को किसी मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस की पूरी जांच टीम को किसी मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा हुई है। वहीं, सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

पूरे देश में भी यह अपनी तरह का पहला मामला होने के दावे भी किए जा रहे हैं। चार जुलाई 2017 को शिमला जिला के कोटखाई के महासू जंगल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा की दुराचार के बाद हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में आक्रोश दिखा। लोगों के भारी विरोध के बाद तत्कालीन सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। मामले की जांच कर रही इस एसआईटी पर गुड़िया मामले में आरोपी बनाए गए युवक सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या का आरोप लगा।सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई। अगस्त 2017 में आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की गिरफ्तारी हुई।


25 नवंबर 2017 को सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई। सात साल दो माह तक सूरज हत्याकांड मामले में ट्रायल चला। केस शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। कोर्ट ट्रायल में एसआईटी को सूरज हत्याकांड के लिए दोषी पाया गया। सोमवार को सीबीआई के चंडीगढ़ कोर्ट ने पूरी एसआईटी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार शाम को सीबीआई कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के बाद से प्रदेश की अफसरशाही में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं।

सूरज हत्याकांड में दोषी पाए गए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की अब नौकरी से बर्खास्तगी हो सकती है। इनमें एक सेवानिवृत्त हो चुका है। सरकार के स्तर पर इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि अभी सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ की विस्तृत जजमेंट का इंतजार किया जा रहा है। 18 जनवरी को दोषी करार होते ही गिरफ्तार होने के बाद गृह विभाग ने सात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था।आईजी जैदी सहित आठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सीबीआई कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा पर हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि कोर्ट की जजमेंट पढ़ने के बाद ही इस मामले में कोई प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।


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