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तीन प्रजाति के पेड़ काटने की ही अब प्रदेश सरकार देगी अनुमति

                                                                 पॉपलर और बांस ही काट सकेंगे

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल में निजी भूमि पर साल में 13 नहीं, बल्कि तीन प्रजाति के पेड़ काटने की ही अनुमति होगी। लकड़ी के परिवहन के लिए डीएफओ से पास लेना अनिवार्य होगा।

लकड़ी तस्करी व चोरी रोकने को सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिन तीन पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, उनमें सफेदा, पॉपलर और बांस शामिल हैं।तीन से अधिक पेड़ काटने के लिए वन मंडल अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वन निगम निजी भूमि से अनुसूचित प्रजातियों के पेड़ नहीं काट सकेगा। चारे व ईंधन के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं है।


10 वर्षीय कटान कार्यक्रम में खैर कटान की अनुमति होगी।एक वर्ष में 200 पेड़ काटने को वन मंडल अधिकारी, 300 के लिए मुख्य अरण्यपाल, 400 के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल और 400 से अधिक पेड़ कटान की सरकार से अनुमति लेनी होगी। घरेलू, कृषि उपयोग व बिक्री के लिए पेड़ कटान करने वाले व्यक्ति को एक पेड़ काटने के बदले तीन पौधे लगाने होंगे। 





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