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आखिर क्यों हुआ सिद्धपुर में शॉपिंग मॉल का चालान

                         बिना एमआरपी और पैकिंग जानकारी के खाद्य वस्तुएं बेचने पर की कार्रवाई

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

सिद्धपुर स्थित एक शॉपिंग मॉल संचालक को एमआरपी, उत्पाद निर्माण, एक्सपायरी और पैकिंग जानकारी दिए बिना खाद्य सामग्री बेचना महंगा पड़ गया। विभाग ने मुनाफाखोरी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है।

विधिक माप-तौल विभाग ने इस शॉपिंग मॉल में दबिश दी और जांच में नियमों की अवहेलना पाई गई। इस पर विभाग ने संबंधित शॉपिंग मॉल का 20 हजार रुपये का चालान काटा है। साथ ही पंद्रह दिन के भीतर खाद्य सामग्री के पैकेट पर रेट, उत्पाद निर्माण, एक्सपायरी और पैकिंग की जानकारी अंकित करवाने के निर्देश दिए हैं।विभाग ने बीते माह भी संबंधित शॉपिंग मॉल संचालक का पांच हजार रुपये का चालान काटा था।


तब शॉपिंग मॉल संचालक ने जल्द ही खाद्य सामग्री के सभी पैकेट पर जल्द जरूरी जानकारी प्रिंट करवाने की बात कही थी, लेकिन अब फिर विधिक माप तौल विभाग ने दोबारा शॉपिंग मॉल का निरीक्षण किया तो न तो दालों, चीनी और न ही अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट पर एमआरपी और पैकिंग समेत अन्य जानकारी पाई। इस पर विभाग ने संबंधित शॉपिंग माल संचालक का बीस हजार रुपये का चालान काटा है।सिद्धपुर में एक शॉपिंग मॉल का निरीक्षण किया गया। 


मॉल में खाद्य सामग्री के पैकेट पर न तो एमआरपी पाया गया और न ही पैकिंग जानकारी मिली। नियमों की अवहेलना पर विभाग ने संबंधित शॉपिंग मॉल का 20 हजार रुपये का चालान काटा है। साथ ही पंद्रह दिन के भीतर खाद्य सामग्री के पैकेट पर रेट और पैकिंग और एक्सपायरी की जानकारी अंकित करवाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में भी मॉल का पांच हजार रुपये का चालान किया था।



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