हिमाचल भवन की कुर्की रोकने के लिए सुक्खू सरकार ने 64 करोड़ किए जमा
ऊना,ब्यूरो रिपोर्ट
नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की रोकने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम जमा कर दिया है।
सरकार ने साथ ही हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें पिछले आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई है।हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर अदा न करने पर उतनी ही संपत्ति के हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7 फीसदी ब्याज समेत याचिका दायर होने की तारीख से देने को कहा है।
कंपनी ने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इसकी सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।कंपनी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए सुविधाएं न मिलने के कारण प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और वापस सरकार को दे दिया। इस पर सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम लौटाने के आदेश दिए। सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ एलपीए दायर कर दी है।
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