रेफ्रीजरेटर की तकनीकी खराबी को ठीक न करने पर ताबड़तोड़ फैसला
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
रेफ्रीजरेटर के वारंटी में होने और उसमें आई तकनीकी खराबी को ठीक न करने पर व्हर्लपूल कंपनी को 26,750 रुपये मुआवजा उपभोक्ता को देने होंगे। साथ ही मरम्मत को लिए 2500 रुपये भी कंपनी और कस्टमर केयर सर्विस को नौ प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने होंगे।
न्यायालय शुल्क 15 हजार रुपये भी कंपनी को अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद ने यह फैसला सुनाया है।फोरम के समक्ष कौशिक शर्मा निवासी वार्ड-चार डूंगा बाजार नूरपुर एवं वर्तमान निवासी हिमुडा कालोनी मोहली धर्मशाला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि मई 2015 को उन्होंने व्हर्लपूल कंपनी का रेफ्रीजरेटर 53,500 रुपये में खरीदा था, जिसकी वारंटी 10 वर्ष थी। फरवरी 2024 में रेफ्रीजरेटर में तकनीकी खराबी आई कि इसका ऊपरी हिस्सा ठंडा हो रहा था, लेकिन निचले हिस्सा ठंडा नहीं हो रहा था।
इस पर उन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी की ओर से अधिकृत कस्टमर केयर सर्विस वीरता कांगड़ा से तकनीशियन ने मौके पर आकर जांच की तो सेंसर पार्ट बदलने की बात कही। इसके बाद तकनीशियन ने 23 फरवरी 2024 को पार्ट को बदला, लेकिन समस्या ठीक नहीं हुई है। इसके बाद भी इसमें तकनीकी खराबी आती रही है लेकिन इसका स्थायी हल नहीं किया गया। इस पर कंपनी की ओर से सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर फोरम ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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