उपभोक्ता को नया बताकर बेचा पुराना लैपटॉप
ऊना,ब्यूरो रिपोर्ट
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने एक अहम फैसले में ऑनलाइन कंपनी को नया बताकर पुराना लैपटॉप बेचने के मामले में उपभोक्ता के हक में अपना फैसला सुनाया है।
साथ ही कंपनी को लैपटॉप की कीमत 64,999 रुपये 9% ब्याज के सहित 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को लौटाने का आदेश पारित किया है।इसके अतिरिक्त कंपनी को 30,000 रुपये मानसिक परेशानी के तौर पर और 20,000 रुपये केस खर्च भी उपभोक्ता को देना पड़ेगा।
उपभोक्ता के अधिवक्ता विवेक सहजपाल ने बताया कि उनके क्लाइंट रवि कुमार ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड से 12 अगस्त, 2021 को ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर किया था। लैपटॉप 18 अगस्त, 2021 उनके क्लाइंट के पास पहुंचा। जब उपभोक्ता ने कंपनी द्वारा भेजे गए पार्सल की पैकिंग खोली, तो वे देखकर हैरान रह गया कि लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा खरोंचे थीं और उसका टचपैड और माउस भी इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने ऑनलाइन कंपनी से की।
लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता को उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। यहां पर अदालत ने उपभोक्ता की शिकायत को उचित पाया और अपना फैसला उपभोक्ता के हक में सुनाया।
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