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हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर फोरम जवाली यूनिट की बैठक

 पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तर्ज पर विद्युत बोर्ड में रिटायरी पेंशनरों की कम्यूट पेंशन की अवधि पर चर्चा 

जवाली,रिपोर्ट राजेश कतनौरिया 

हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर फोरम जवाली यूनिट की बैठक यूनिट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जवाली में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तर्ज पर विद्युत बोर्ड में रिटायरी पेंशनरों की कम्यूट पेंशन की अवधि 10 वर्ष 8 महीने की जाए क्योंकि कम्यूट पेंशन की अवधि को जब 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। 

उस समय ब्याज दर 12 फीसदी थी, आज की तारीख में ब्याज दर मात्र पांच फीसदी रह गई है। इसी तर्ज पर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पेंशनरों की कम्यूट पेंशन 15 वर्ष की बजाय 10 वर्ष और 8 महीने में ही काटी जाए। कोर्ट के निर्णय के बाद पंजाब, हरियाणा, गुजरात में पेंशनरों की कटौती को बंद कर दिया गया। इसी तर्ज पर हिमाचल में भी पेंशनरों की कम्यूट पेंशन कटौती को 10 वर्ष 8 महीने के बाद तुरंत बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1जनवरी 2016 से 31मार्च 2022 के दौरान रिटायर कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों की बकाया राशि का तुरंत भुगतान आज दिन तक नहीं किया गया और न ही लिव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया गया। 

पेंशनरों को एरियर की 50हजार रुपए की बकाया राशि की पहली किस्त जारी भी नहीं की गई और न ही रिवाइज ग्रेच्युटी की 20 फीसदी राशि का भुगतान किया गया जिस कारण विधुत पेंशनरों में भारी रोष है। बिजली बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति की जाए और बिजली बोर्ड में अन्य विभागों की तर्ज पर पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार और प्रबंधक वर्ग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता तो मजबूरन पेंशनरों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। 






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