नई कर व्यवस्था के अनुसार करदाता अब 17500 रुपय तक का टैक्स बचा पाएंगे
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
वित्त मंत्री सीतारमन ने 23 जुलाई को अपने भाषण में पूर्ण बजट 2024-25 के लिए करदाताओं के लिए कुछ बदलाव निर्देशित किए हैं, बजट विश्लेषण पर वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार सुनील डोगरा ने बताया की नई कर व्यवस्था के अनुसार करदाता अब 17500 रुपय तक का टैक्स बचा पाएंगे, उन्होंने बताया नए टैक्स स्लैब के अनुसार 0-3 लाख तक शून्य, 3- 7 लाख तक 5 प्रतिशत, 7-10 लाख तक 10 प्रतिशत, 10-12 लाख तक 15 प्रतिशत, 12-15 लाख 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत मान्य होगा।
पुराने टैक्स सरचना के अनुसार स्पेशल डिडक्शन 50 हज़ार से बढ़ाकार 75 हजार की गई हैँ। 80 सी के तहत सेविंग मैं कोई बदलाब नहीं किया गया. सुनील डोगरा ने बताया हालांकि इस बजट से शेयर मार्किट और मुच्यूअल फण्ड निवेशकों को अब कमाई पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उन्होंने बताया मार्किट से मुनाफे पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत देना पड़ेगा,वहीँ स्माल कैपिटल गेन 15 प्रगिशत से बढाकर 20 प्रतिशत किया गया हैँ।जिससे स्टॉक एंड मुच्यूअल फण्ड इंडस्ट्री जो की कुछ सालों से निवेशकों को काफी आकर्षित कर रही थी उसमें निवेशकों में थोड़ी निराशा देखी जाएगी !
साथ ही मार्किट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पर कुछ ओर टैक्स दरों में भी इज़ाफ़ा किया गया हैँ. उन्होंने बताया क्यूंकि इन्शुरन्स पालिसी की परिपक्वता पर टैक्स में कोई बदलाब नहीं किया गया जिससे निवेशक अब इन्शुरन्स इंडस्ट्री पर पहले से भी ज्यादा भरोसा दिखा सकते हैँ।उन्होंने बताया छोटा व्यापार स्थापित करने के लिए मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख करने से नये स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी. उन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुसकान की भरपाई के लिए भी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट में सहायता की बात कही।
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