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बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर देने होंगे 10 लाख रुपये

                                         बीमा कंपनी को नौ फीसदी ब्याज सहित देने होंगे 10 लाख रुपये

ऊना,ब्यूरो रिपोर्ट 

जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने मेडिक्लेम का भुगतान न करने पर बीमा कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता उपभोक्ता को 9,94,109 रुपये का नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 

इसके साथ ही बीमा कंपनी को मानसिक परेशानी के लिए 30 हजार और 20 हजार केस खर्च के देने के लिए कहा है।मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि शिव कुमार और एकता पुरी निवासी घालुवाल ने एक बीमा कंपनी से मेडिक्लेम स्कीम के तहत अपना और अपने परिवार का बीमा करवाया था। इसमें 10 लाख तक का जोखिम कवर था। फरवरी 2020 को एकता पुरी को प्रसव के लिए मोहाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसे दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया।

मगर जन्म के बाद उपचार के दौरान दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। इसके कारण शिकायतकर्ता को काफी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के पास मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत अपना दावा प्रस्तुत किया। मगर बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता को कोई भुगतान नहीं किया।इसके बाद शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। मगर बीमा कंपनी की ओर से कोई कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मजबूरन शिकायतकर्ता को उपभोक्ता फोरम ऊना का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जहां उपभोक्ता फोरम ने सभी तथ्यों और साक्ष्य का गहनता से अवलोकन करने के बाद शिकायतकर्ता की हक में अपना फैसला सुनाया।






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