शराब बोतल पर अधिकतम 30 प्रतिशत मुनाफा
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शराब के अधिक दाम वसूलने पर दो ठेकों संचालकों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर की भी गई थी।
नगरोटा सूरियां और सुकनाड़ा के शराब ठेकों पर विभाग ने फर्जी ग्राहक भेजकर देसी शराब नूरपुरी संतरा मार्का बोतल खरीदी, जो सेल्समैन ने 300 रुपये की दी। जबकि बोतल पर एमएसपी 190 रुपये लिखा था।नई आबकारी नीति के तहत ठेकेदार शराब बोतल पर अधिकतम 30 प्रतिशत मुनाफा ले सकता है और उस हिसाब से बोतल का मूल्य 247 रुपये बनता है। इस तरह आबकारी विभाग ने पाया कि दोनों शराब ठेकों पर नई आबकारी नीति के तहत 53 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं।
वहीं, ठेके पर रेट लिस्ट भी नहीं लगाई है। इस पर विभाग ने दोनों शराब ठेकों पर 20-20 हजार रुपये का चालान काटकर शिकायत का निपटारा किया।आबकारी विभाग नूरपुर के उपायुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि शराब की बोतल पर अंकित एमएसपी पर 30 प्रतिशत लाभांश तय है, लेकिन दो शराब की दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक वसूलने पर जुर्माना लगाया गया है। अधिक दाम वसूलने की शिकायतें मिलती रहती हैं। पहले भी शिकायतें आई थीं और शिकायत मिलते ही जांच के बाद जुर्माना लगाया जाता रहा है, जितनी बार शिकायत आएगी, उतनी बार जांच के बाद जुर्माना लगाया जाता रहेगा।
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