नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मामा को 22 साल की सजा
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोप सिद्ध होने पर दोषी मामा को 22 कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने पोक्सो की धारा छह के तहत सुनाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले की पैरवी विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने की है।उन्होंने बताया कि 16 अगस्त, 2020 को नाबालिग के पिता ने अपनी बेटी के साथ थाना धर्मशाला में आकर एक लिखित शिकायत पुलिस को दी थी। शिकायत में पिता ने बताया कि वह 15 अगस्त, 2020 को हर रोज की तरह अपने परिवार के साथ काम करने गया था। इस दौरान उनकी बेटी घर में अकेली थी। कुछ देर बाद उनके बेटे ने फोन किया कि उसकी बहन घर से लापता है। इसके बाद पिता ने बेटी को हर जगह ढूंढा, परंतु उसका कुछ पता न चला।
सब जगह तलाश करने के बाद जब घर पहुंचे तो उनकी बेटी भी घर आ गई थी। इस पर मां ने जब बेटी से पूछा तो उसने डर से कुछ नहीं बताया। बाद में उसने सारी बात अपनी मामी से बताई।नाबालिग युवती के मुताबिक छत्तीसगढ़ का सुरेश, जो रिश्ते में उसका मामा लगता है, वह उसे एक भूपेंद्र नाम के व्यक्ति के घर गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद इस केस की तफ्तीश पुलिस विभाग की ओर से बिंदु चंदेल ने की। इस केस में 25 गवाहों को पेश किया गया। अब इसमें मामा को दोषी पाया गया है।
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