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चेक बाउंस के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को किया भगोड़ा घोषित

                                          अदालत के आदेश की अवहेलना करने का मामला भी दर्ज

बिलासपुर ,ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर की अदालत ने चेक बाउंस के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया है। आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में अदालत के आदेश की अवहेलना करने का मामला भी दर्ज किया गया है।जानकारी के अनुसार साल 2016 में ऊना जिले की एक महिला के खिलाफ सदर थाने में चेक बाउंस का एक मामला दर्ज किया गया था। 

पुलिस ने मामला जिला अदालत में दायर किया। अदालत की ओर से समन, वारंट आदि के माध्यम से आरोपी महिला को पेशियों पर हाजिर होने के आदेश जारी किए गए, लेकिन वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इस पर अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।दूसरे मामले में सरबजीत सिंह निवासी गांव भटोली डाकघर कीरतपुर साहिब, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर, पंजाब के खिलाफ सदर थाने में साल 2020 में चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी अदालत की पेशियों से लगातार गैरहाजिर रहा। इस पर अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। एएसपी शिव चौधरी ने बताया कि आगामी कार्रवाई की जा रही है।






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