नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल कैद
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।मामले की पैरवी कर रहीं विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने बताया कि 2022 में पीड़िता की मां ने थाना इंदौरा में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी नौ साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है।
उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी 10 साल की बड़ी बहन के साथ पास के ही घर में जाती थी। 1 जनवरी, 2022 को पीड़िता दोपहर 3:30 बजे ट्यूशन के लिए गई थी। जहां उसे ट्यूशन पढ़ाने वाली लड़की नहीं थी। घर पर उसका उसका भाई अमन अकेला था। इस दौरान आरोपी अमन ने उसकी नौ साल की छोटी बेटी को कमरे के अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और अश्लील हरकतें करने लगा।इस पर पीड़िता चिल्लाई, लेकिन आरोपी अमन ने उसका मुंह बंद कर दिया।
वहीं, बाहर बैठी पीड़िता की बड़ी बहन ने दरवाजा बंद पाकर दरवाजे को जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी अमन ने डरकर दरवाजा खोल दिया। इसके बाद पीड़िता और उसकी बड़ी बहन डरी-सहमी घर वापस आ गईं। पीड़िता ने अपनी सारी बात अपनी मां को बताई। इस मामले की छानबीन पुलिस विभाग से सुरेंद्र सिंह ने की। इस केस में 20 गवाहों को पेश किया गया। अब आरोपी का दोष सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई गई है।
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