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नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के दोषी को हुई सज़ा

                            नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास 

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल का साधारण कारावास की अतिरिक्त कैद भी होगी।

विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने बताया कि 3 जून, 2020 को पीड़िता की मां ने आलमपुर थाना आकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि पीड़िता 2 जून, 2020 को लगभग सुबह 11.30 बजे दिन को कोल्ड डि्रक्स लाने के लिए आलमपुर बाजार गई थी, लेकिन उसके बाद पीड़िता घर वापस नहीं आई।इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई पराक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि वह 2 जून, 2020 को अभिषेक (22) निवासी आलमपुर के साथ गाड़ी में बैठकर राजपुर की तरफ गई थी।

इसके बाद वह किसी रिश्तेदार के पास बतौर किरायेदार रहने लगे। 5 जून, 2020 को शाम लगभग 6:30 बजे पीड़िता और आरोपी अभिषेक कुमार अपने कमरे से कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। इसी बीच 6 जून, 2020 को समय सायं 3:30 बजे आरोपी को लंबागांव में गिरफ्तार किया गया। इस केस में 31 गवाहों को पेश किया गया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।




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