नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को भादसं की धारा 376 के तहत 25 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को पांच साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत में इस केस की पैरवी विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने की।
उन्होंने बताया कि 13 नवंबर 2022 को पीड़िता की मां ने एक शिकायत पुलिस थाना लंबागांव को दी थी।उन्होंने बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी 12 नवंबर, 2022 की रात करीब तीन बजे बाथरूम गई थी। बड़ी देर तक उसके न आने पर नाबालिग के भाई ने मां को नींद से जगाया और सारी बात बताई। जिस पर माता और पिता ने अपनी बेटी को ढूंढा, परंतु उसका कहीं भी पता न लगा। थोड़ी देर के बाद वह एक लड़के के साथ राजा के बाग से घर की तरफ आती मिली। जब माता-पिता ने उस लड़के को पहचाना तो उस लड़के का नाम रोहित पाया गया, जो उन्हें देखकर मौके से भाग गया। जब माता-पिता ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि रोहित उसे बाथरूम से राजा के बाग ले गया था और वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। इस केस की तफ्तीश पुलिस विभाग की ओर से प्रेमलाल ने की। इस केस में 22 गवाहों को पेश किया गया। अब रोहित को इस मामले में दोषी पाया गया है।
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