वन विभाग का तर्क, शहर में लागू नहीं होता यह अधिनियम
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
राजधानी में वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरवासियों को छोटी एंबुलेंस सड़कों की सुविधा देने की नगर निगम की योजना को झटका लगा है। वन विभाग ने इस अधिनियम के तहत सड़क निर्माण की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अब वन संरक्षण अधिनियम यानि एफसीए के तहत इनकी मंजूरी लेनी होगी।
नगर निगम सदन ने अब इस प्रस्ताव को सरकार को भेजने का फैसला लिया है। सरकार से इस अधिनियम में संशोधन की मांग की जाएगी। नगर निगम ने शहर के कई वार्डाें में वन अधिकार अधिनियम के तहत छोटी सड़कें बनाने की योजना बनाई थी। इस अधिनियम के तहत सड़क निर्माण की औपचारिकताएं कम हैं और डीएफओ स्तर के अधिकारी ही निर्माण की मंजूरी दे सकते हैं। निगम ने रुल्दुभट्ठा वार्ड की दो छोटी सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव विभाग को भेजे थे। पिछले छह महीने से पार्षद सरोज ठाकुर लगातार सदन में भी इस मामले को उठा रही थी। लेकिन अब वन विभाग ने इनके निर्माण को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। डीएफओ पवन चौहान ने शुक्रवार को सदन में स्पष्ट किया कि वन अधिकार अधिनियम में साल 2006 में संशोधन हो चुका है।
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