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चोरी के प्रयास के दौरान घर के मालिक के भतीजे पर कातिलाना हमला

                                             जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल का कारावास

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

आधी रात को घर में घुसकर चोरी के प्रयास के दौरान घर के मालिक के भतीजे पर कातिलाना हमला करने पर धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

 जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने बताया कि 21-22 जून 2015 की आधी रात को गांव समलाना तहसील जवाली निवासी अमित उर्फ ठप्पा अपने दो सहयोगियों के साथ कच्छयारी निवासी चांगड़ सिंह के घर में चोरी का प्रयास कर रहा था। इसकी आवाज सुनने के बाद चांगड़ सिंह के भतीजे राकेश कुमार ने अन्य पड़ोसियों के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी अमित ने तेजधार हथियार से राकेश कुमार की छाती पर हमला कर दिया।



 जिससे राकेश कुमार घायल हो गया। इसके बाद आरोपी अमित कुमार को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। परंतु उसके दोनों सहयोगी मौके से भाग गए। इस घटना के बाद राकेश कुमार की शिकायत पर इस मामले में पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज किया गया। धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत में चली मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।


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