1.845 किलोग्राम भुक्की के साथ पकड़े दोषी को चार साल कैद
काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट
विशेष न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाए जाने पर चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे संदीप शर्मा उपजिला न्यायवादी देहरा ने बताया कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार 6 अक्तूबर, 2016 को टैरम, भीखा बेला, संसारपुर टैरस, घाटी की तरफ गश्त पर थे।
इस दौरान उन्होंने करीब सायं 2:45 बजे महमूद अख्तर उर्फ जोनी पुत्र सफ़ी मोहम्मद गांव दाहब डाकघर राजा का तालाब तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा घाटी बैरियर की तरफ से पैदल हाथ में कैरी बैग लेकर आते हुए देखा।पुलिस को देखकर वह घबरा गया और बीबीएमबी संपर्क मार्ग की तरफ भागने लगा। शक के आधार पर जब पुलिस पार्टी ने उसे रोका और उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से 1.845 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की गई। वहीं, इस मामले में विशेष न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाए जाने पर चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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