महिला से दुष्कर्म करने वाले को 21 हज़ार का जुर्माना भी लगा
चम्बा,ब्यूरो रिपोर्ट
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद दीप उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज वासी गांव बोंदेडी तहसील चुराह को दोषी करार दिया है।दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी दौरान रात को दीप उर्फ बिट्टू कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसा। पीडित का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दीप उर्फ बिट्टू ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने इसकी जानकारी अपनी सास और पति को दी। इसी बीच, ग्रामीणों ने दीप उर्फ बिट्टू को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को दोषी करार दिया है।
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