मनीष गर्ग ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा सिर्फ आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को मिलेगी
शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में तैनात व्यक्ति अनुपस्थित मतदाता के रूप में मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों से प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वे मतदान के दिन ड्यूटी पर हैं। 12 मई तक उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास फार्म 12डी जमा करना होगा। नोडल अधिकारी इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा।
उन्होंने नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुपस्थित मतदाताओं को फार्म पर मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर देना होगा। पोस्टल बैलेट सेंटर पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी जांच करेंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पोस्टल बैलेट सेंटर तीन दिन तक खुले रहेंगे।
इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए पोस्टल बैलेट सेंटर के अलावा एक विशेष सहायक रिटर्निंग आफिसर को नामित किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी व्यक्ति को पीवीसी स्थल का पूरा पता, तिथि और समय एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अनुपस्थित मतदाता पीवीसी के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर मतदान नहीं कर सकते। पिछले विधानसभा चुनाव में आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे लोगों के लिए 1181 पोस्टल बैलेट दिए गए। 872 मिल गए।
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