इस्तीफा मंजूर न होने पर विधानसभा सचिवालय, अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी, 24 अप्रैल को सुनवाई होगी
शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट
बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय, विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी करते हुए तीन निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। मामला न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सुनाया।
अब 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा को अदालत में पेश किया। तीनों ने हाईकोर्ट में इस्तीफा मंजूर न करने की मांग की है।
कोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के वकील से पूछा कि इस्तीफा देने का क्या कारण था। याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से विधानसभा सचिव को अपने-अपने इस्तीफे सौंपे हैं, अधिवक्ता ने बताया। विधानसभा अध्यक्ष को स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करने के लिए अदालत से आग्रह किया।
वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विधानसभा सचिवालय, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस भेजा। 22 मार्च को, विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी। होशियार सिंह देहरा, केएल ठाकुर नालागढ़ और आशीष शर्मा हमीरपुर के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।
हिमाचल प्रदेश में छह एचएएस अधिकारी पदोन्नत होकर आईएएस कैडर में शामिल हो गए हैं। इस बारे में बुधवार को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने सूचना दी। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को एचएएस अधिकारियों राजीव कुमार, विवेक चंदेल, सुनील शर्मा, विनय कुमार, दलीप कुमार नेगी और डॉ. पंकज ललित को आईएएस कैडर में शामिल करने का निर्देश दिया है। राजीव कुमार पर्यटन निदेशक हैं, विवेक चंदेल मत्स्य निदेशक, सुनील शर्मा तकनीकी शिक्षा का विशेष सचिव है, विनय कुमार शहरी विकास एवं वित्त का विशेष सचिव है, दलीप कुमार नेगी अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और डॉ. पंकज ललित भाषा एवं संस्कृति का निदेशक है।
0 Comments