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सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने बाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार

                                              विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट  

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायकों को बचाया नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के छह बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। मामले को बागी नेताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत में पेश किया। 


विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देने वाली बागी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस भेजा। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसने वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने से भी इनकार कर दिया। 6 मई को मामले की सुनवाई रखी गई है। 


दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर उत्तरदायी हलफनामा देना होगा। ज्ञात हो कि छह कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा की योग्यता प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्हिप का उल्लंघन करने पर रद्द कर दी गई थी।  व्हिप जारी होने के बावजूद ये विधायक सदन में बजट पारित होने के दौरान उपस्थित नहीं हुए, इसलिए सदन अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई की। इन बागियों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। 



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