बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को सात साल की सजा और तीन लाख रुपये की सजा सुनाई गई
बिलासपुर, ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला और सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये की आर्थिक सजा और पीड़िता को 3 लाख रुपये की मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
पीड़िता को भी जुर्माना का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। 15 अगस्त 2020 को 13 वर्षीय पीड़िता ने थाना में शिकायत दी कि इसका पिता सलीम हुसैन, जो बिलासपुर में काम करता था, सुबह 10 बजे इसकी मां से लड़ाई करके घर से निकल गया, जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया।
उसने अपने भाई को भी काम पर लगाया। 11 बजे जब वह क्वार्टर में अकेली थी, उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी, अगर वह किसी को बताती तो। पीड़िता और दोषी को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया गया। परीक्षण के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह प्रस्तुत किए। दोषी ने अपने पक्ष में कोई गवाही नहीं दी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोषी को पॉस्को की धारा नौ में सात साल के कठोर कारावास और जुर्माना देने का आदेश दिया है।
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