हिमाचल प्रदेश जल सुरक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने असांविधानिक घोषित किया
शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असांविधानिक करार दिया है। अधिनियम का विरोध करने के लिए चालिस जलविद्युत कंपनियां कोर्ट गईं। कंपनियों की याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने दी।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वाटर सेस आयोग को राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। यह निर्णय न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे बिजली परियोजनाओं पर जल सेस लगाया था। सुक्खू सरकार का लक्ष्य था कि जल सेस से 2500 करोड़ रुपये कमाएं। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकती है।
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