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मंडी में लोकसभा चुनाव मे हथियारों के लेकर चलने पर पूर्ण रोक

                                हथियारों के साथ चलने पर पूर्ण रोक, रिश्वतखोरी को नियंत्रित करने के लिए उड़नदस्ते

मंडी , ब्यूरो रिपोर्ट  

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मंडी में हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चार जून तक किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर बाहर निकलना वर्जित है। इस संबंध में उपायुक्त मंडी ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। 


यह भी कहता है कि इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री को लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 


इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी लाइसेंसधारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में रखने होंगे। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों, होमगार्ड्स, बैंक और एटीएम कैश वैन गार्ड्स और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 


राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे अगर वे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के खेलों में भाग लेते हैं। साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं को डराने और धमकाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ते बनाए गए हैं। मतदाता किसी भी तरह की रिश्वत न स्वीकार करें. यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की रिश्वत की पेशकश करता है या निर्वाचकों को डराने-धमकाने के मामलों की जानकारी रखता है, तो वह टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें। 


उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, किसी व्यक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषक देने या लेने पर उसे एक वर्ष तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी, निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से सजा पाएगा।

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