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प्लास्टिक मुक्त होगा चुनाव प्रचार

                                                चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा

मंडी , ब्यूरो रिपोर्ट 

लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रत्याशी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही, उन्होंने फर्नीचर, टेंट, झंडे, बैनर, वाहन, भोजन और अन्य उपकरणों की कीमतें निर्धारित की हैं। 


सोमवार को, जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में सहमति से प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की दरों को निर्धारित किया है। प्रतिनिधियों को इन दरों की पूर्व जानकारी दी गई थी, जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अपूर्व देवगन ने बताया। अब यह दरें उनकी सहमति से निर्धारित की गई हैं। उनका कहना था कि प्रत्याशी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही धन खर्च करें। 


अपूर्व देवगन ने कहा कि लोगों को लोकसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या 10,000 रुपये से अधिक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर संबंधित दस्तावेज या सामान का बिल साथ रखना चाहिए। एडीसी रोहित राठौर, कांग्रेस के संजय, भाजपा के करन वीर, आप के चमन लाल और राकेश रावत, बीएसपी के नरेंद्र कुमार, सीपीआईएम के गोपेंद्र कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। 


मण्डी विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक आदर्श आचार संहिता टीम और फ्लाइंग स्क्वाइड भी बनाए गए हैं। सी-विजिल ऐप पर मिलने वाली शिकायतों की 24 घंटे निगरानी के लिए आईटी सेल भी बनाया गया है। इस एप पर नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने का अधिकार किसी को है। सदर मंडी विधानसभा के नोडल अधिकारियों की बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर ने यह जानकारी दी। 


लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने कहा। उन्हें राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे शानदार चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें और संभावित प्रत्याशी केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रचार सामग्री का उपयोग करें। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को झंडे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, पंपलेट और अन्य सामग्री की भी अनुमति देनी चाहिए। चुनाव आयोग के एप का उपयोग करके सभी राजनीतिक दल अलग-अलग प्रकार की अनुमतियां प्राप्त कर सकते हैं।

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