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हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों के प्रवेश पर 10 से 50 रुपये तक महंगा होगा

                                        हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश अप्रैल से 10 से 50 रुपये महंगा होगा

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

1 अप्रैल से, बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। वर्ष 2024–25 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों से 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब भारी मालवाहक वाहनों को 500 रुपये की जगह 550 रुपये देना होगा। 


6 से 12 सीट वाले वाहनों को 100 रुपये देना होगा और 12 से अधिक सीट वाले वाहनों को 160 रुपये देना होगा। अब निजी वाहन चालकों को पचास रुपये की जगह साठी रुपये देना होगा। प्रदेश के कर एवं आबकारी विभाग ने 55 टोल बैरियरों के लिए प्रवेश शुल्क की दरें निर्धारित की हैं। 250 क्विंटल या अधिक भार वाले मालवाहक वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने पर अब 700 रुपये शुल्क देना होगा। 


यह शुल्क हिमाचल में पंजीकृत बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों से भी वसूला जाएगा। प्रवेश शुल्क, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया था, पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे। 120 से 250 क्विंटल वाले भारी मालवाहक वाहनों को अब 550 रुपये देना होगा, 90 से 120 क्विंटल वाले वाहनों को 300 रुपये देना होगा, 20 से 90 क्विंटल वाले वाहनों को 160 रुपये देना होगा, छाेटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम भार वाले वाहनों को 120 रुपये देना होगा और ट्रैक्टर को निजी या सार्वजनिक रूप से 60 रुपये देना होगा। 



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