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भाषा और शास्त्री शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल निर्धारित

                            शास्त्री और भाषा अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल तय

हिमाचल 


उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन डॉ. शिव कुमार ने दी। डॉ. शिव कुमार ने कहा कि शास्त्री अध्यापक के 10 पदों के लिए काउंसलिंग 26 फरवरी तथा भाषा अध्यापक के चार पदों के लिए काउंसलिंग 27 फरवरी  को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में सुबह 11:00 बजे आयोजित होगी। 


प्रारंभिक शिक्षा विभाग सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापक के 10 व भाषा अध्यापक के चार पदों के लिए (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों) अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती की जानी है। यह जानकारी उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन डॉ. शिव कुमार ने दी। डॉ. शिव कुमार ने कहा कि शास्त्री अध्यापक के 10 पदों के लिए काउंसलिंग 26 फरवरी तथा भाषा अध्यापक के चार पदों के लिए काउंसलिंग 27 फरवरी  को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में सुबह 11:00 बजे आयोजित होगी। 


उपनिदेशक ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शास्त्री अध्यापक के 10 पदों में से छह पद अनारक्षित, दो पद अनुसूचित जाति, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा एक पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्री अध्यापक पद के लिए 31 दिसंबर 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।  उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भाषा अध्यापक के चार पदों में से दो पद अनारक्षित, एक पद अनुसूचित जाति तथा एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। 


उन्होंने कहा कि भाषा अध्यापक पद के लिए 31 दिसंबर 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसिलंग के लिए बुलाया गया है। भाषा अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2013 तथा शास्त्री अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के अनुसार की जाएगी। इन नियमों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।  


डॉ. शिव कुमार ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मूल तथा फोटोकापी), आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र (शास्त्री व भाषा अध्यापक), शिक्षक योग्यता परीक्षा प्रमाणपत्र (टीईटी), नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उपनिदेशक द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक के वार्ड का प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति तथा गैर पुनर्वास प्रमाणपत्र जोकि सैनिक कल्याण के संबंधित उप निदेशक की ओर से जारी किया गया हो लाना सुनिश्चित करें। 


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