शहरी निकायों के लिए लागू होगा नियम
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
भवन मालिक अब भवन का छज्जा आधा फुट और बढ़ा सकेंगे। पहले डेढ़ फुट छज्जा बढ़ाने की अनुमति थी, अब इसे दो फुट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत डेवलपमेंट प्लान में इसका जिक्र किया गया है। नियम को हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाना है। टीसीपी और नगर निगम में अब जो नक्शे पास किए जा रहे हैं, उसमें लोगों को राहत दी जा रही है।
अभी चार बिस्वा प्लॉट में फ्रंट से तीन और अन्य तीन किनारों से डेढ़-डेढ़ मीटर सैट बैक छोड़ते हैं। खंभे के ऊपर लेंटर के बीम से दो फुट बाहर छज्जा रहेगा।हालांकि, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का मानना है कि अगर दो फुट से ज्यादा छज्जा बाहर होता है तो भवन की कंप्लीशन नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किए गए डेवलपमेंट प्लान में सभी भवन मालिकों को राहत है। जिन लोगों के भवन बन चुके हैं, अगर वे अपना छज्जा बढ़ाना है तो टीसीपी और स्थानीय निकायों से अनुमति लेना जरूरी होगा। नए नक्शों में इसका पहले से ही प्रावधान होगा। भवन मालिक दीवारों पर आसानी से पेंट और प्लास्टर करवा सके, इसलिए सरकार ने आधा फुट छज्जा और बढ़ाने की अनुमति दी है।
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