पंप संचालक आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखें पेट्रो पदार्थः उपायुक्त
ऊना,रिपोर्ट अविनाश चौहान
ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण जिला ऊना में दो दिनों से पेट्रो पदार्थों की आपूर्ति बाधित चल रही है। इस कारण पेट्रोल पंपों पर आवश्यकता के अनुसार पेट्रो पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसकी बीच जिला दंडाधिकारी ने जिलेभर के पंपों को पेट्रो पदार्थों को रिजर्व करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए।
उन्होंने सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए न्यूनतम रिजर्व पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 25 हजार या इससे अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने पंप ऑपरेटरों को आदेश दिए है कि वे एक समय पर वाहन में केवल 10 लीटर तक ही तेल भरें। यदि कोई वाहन मालिक इससे ज्यादा तेल भरने के लिए कहता है तो उसे संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन के टैंक के अलावा किसी भी अन्य कंटेनर में तेल न दें। उन्होंने कहा कि आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में तेल भरने को प्राथमिकता दें। किसी भी डीलर को पेट्रोल व डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी करने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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