पड़ोसी राज्यों से शराब लाने पर लगेगा 25 हजार तक जुर्माना
ऊना,रिपोर्ट अविनाश चौहान
पंजाब से सटे जिला ऊना में अब बाहरी राज्य में बिकने वाली सस्ती शराब को हिमाचल लाने पर शिकंजा कसेगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यदि कोई पंजाब या अन्य राज्यों में बिकने के लिए बनी शराब को हिमाचल में लाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऐसे लोगों को दबोचने के लिए बैरियर पर सख्ती बढ़ाने जा रहा है। निरीक्षण कर भी छोटे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। ऊना जिला पंजाब से सटा हुआ होने के कारण यहां पंजाब व चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब को कुछ लोग कम संख्या में लाते हैं और इसे व्यक्तिगत तौर पर ही इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि हिमाचल के मुकाबले पंजाब व चंडीगढ़ में शराब बेहद सस्ती है।
हालात यह है कि ऊना जिला के सीमावर्ती इलाकों में धड्डले से लोग पंजाब और चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब खरीदकर पहुंच रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों के शराब कारोबारी भी परेशान हैं। पूर्व में भी ऊना जिले में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो चुका है। इस बीच भी दूसरी राज्यों के लिए बनी शराब गुप-चुप तरीके से लाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारियां कर ली हैं।
विभाग ने आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि केवल हिमाचल में बिकने के लिए अधिकृत शराब ही यहां लाई जा सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति बाहरी राज्यों की शराब हिमाचल प्रदेश में लाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश आबकारी विधेयक 2011 की धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए पांच हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।दूसरे राज्यों में बेचने के लिए बनी शराब को हिमाचल नहीं लाया जा सकता है। इस संबंध में सभी को सूचना दी जा रही है। यदि कोई बाहरी राज्य की शराब लेकर हिमाचल में मिलता तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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