मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने सुनाया
चम्बा,ब्यूरो रिपोर्ट
बैंकों के बजाय डाक विभाग में ब्याज दर अधिक होने का झांसा देकर छह लाख की एवज में दिए गए चेक बाउंस होने पर अदालत ने दोषी को दो साल साधारण कारावास और नौ लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने सुनाया। बैंकों के बजाय डाकघर में ब्याज दर अधिक होने का झांसा देकर आरोपी ने अपने गांव के व्यक्ति से दिसंबर 2017 में छह लाख रुपये लिए थे।
ऋण देने वाले व्यक्ति ने आरोपी के बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस होने की बताई। इस पर आरोपी बहसबाजी करने लगा। बहरहाल, व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की। मामले के तहत आखिरकार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दो वर्ष का साधारण कारावास और 9 लाख 20 हजार रुपये अदा करने का फैसला सुनाया।
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