किसी भी वाहन में न डालें 10 लीटर से अधिक पेट्रोल-डीजल : उपायुक्त
काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25,000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3,000 लीटर डीजल और 2,000 लीटर पेट्रोल रखना होगा। वहीं, 25,000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2,000 लीटर डीजल और 1,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग न करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल-डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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