उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने नूरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए लिए एहम फैसला
काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान
उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने नूरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने एवं लोगों की सुविधा के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए ट्रैफिक प्लान के आदेश जारी किए हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बताया कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के दृष्टिगत एवं ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वन-वे ट्रैफिक परिचालन के तहत चौगान बाजार (इनकम टैक्स ऑफिस) की तरफ से छोटे वाहन प्रवेश कर सकेंगे जो चौधरियां का खूह से मिनी सचिवालय होते हुए नियाजपुर की तरफ जा सकेंगे।
उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के साथ यातायात नियमों को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि वन वे ट्रैफिक को सुचारु बनाने के लिए बाजार में दुकानों के सामने खड़े किए जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग चयनित करने के लिए नगर परिषद को पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं, डीएसपी विशाल वर्मा ने कहा कि नूरपुर शहर में वन वे ट्रैफिक को प्रभावी और सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नियमित रूप से शहर में लगा दी गई है जो वन वे ट्रैफिक को लागू करवाने में लोगों को जागरूक करने ने साथ ही निर्देशित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मिनी सचिवालय, वाल्मीकि मंदिर के पास (वार्ड नंबर 4) नगर परिषद की पार्किंग, वार्ड नंबर 2 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नंबर छह में हनुमान मंदिर के पास पार्किंग कांप्लेक्स, कोर्ट कॉम्प्लेक्स एरिया और आर्य डिग्री कॉलेज के पास पुराना डेड हाउस की खाली जगह को पार्किंग जोन अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा नगर परिषद मेन बाजार, बस अड्डे के साथ चौगान बाजार मार्किट, नियाजपुर बस अड्डे के साथ मार्किट को नो पार्किंग जोन अधिसूचित किया गया है। इन नो पार्किंग एरिया में किसी भी तरह के वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी।शहर में नो पार्किंग जोन में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। जारी आदेशों के मुताबिक नो पार्किंग जोन के तहत नगर परिषद के पास, चौगान बाजार सहित बस अड्डा तथा नियाजपुर बाजार व बस अड्डों में सर्दियों के मौसम में शाम 7 से सुबह 8 बजे तक जबकि गर्मियों में शाम 8 से सुबह 8 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रहेगी।
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