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जिला चम्बा में सिलिंडर में कम गैस पर कार्रवाई

                                                         एजेंसी को दस हजार रुपये का जुर्माना

चम्बा,ब्यूरो रिपोर्ट 

 जिले के एक गैस एजेंसी प्रबंधक को माप-तोल विभाग ने सिलिंडरों में कम गैस पाए जाने के मामले में दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, गैस एजेंसी प्रबंधन को सख्त निर्देश जारी किए गए है कि एजेंसी के निर्धारित स्टोर में पहुंचने वाली सिलिंडरों की खेप का सर्वप्रथम भार तोलन किया जाएगा। इसके बाद ही आगे इन्हें गैस उपभोक्ताओं को आवंटित किया जाएगा।

 इन निर्देशों की अवहेलना करने पर गैस एजेंसी प्रबंधन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। माप-तोल विभाग की ओर से अमल में लाई गई इस कार्रवाई के बाद गैस एजेंसी प्रबंधकों में हड़कंप सा मच गया है। अब आगामी समय में जिला चंबा में विभिन्न कंपनियों के प्लांटों से पहुंचने वाले गैस सिलिंडरों का सर्व प्रथम मापन होगा। उसके बाद ही सिलिंडर आगे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं जाएंगे। विजिलेंस विभाग और माप-मोल विभाग के पास घरेलू गैस सिलिंडरों में कम गैस निकलने, सिलिंडरों में पानी की अधिक उपलब्धता रहने संबंधी शिकायतें मिलना इसकी मुख्य वजह रहा है।

बीते सप्ताह विजिलेंस और जिला माप-तोल विभाग की संयुक्त टीम ने जिला मुख्यालय और आस-पास स्थित गैस एजेंसियों में दबिश दी। संयुक्त विभागीय टीम द्वारा दी गई दबिश के पीछे गैस सिलिंडरों में कम गैस संबंधी शिकायतें मुख्य वजह रही। टीम ने एक गैस एजेंसी में 10 सिलिंडरों का भार चैक करवाया। इसमें अंकित की गई गैस से काफी कम मात्रा में गैस पाई गई। एजेंसी प्रबंधन की इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए जिला माप-मोल विभाग की ओर से उक्त गैस एजेंसी प्रबंधन को नोटिस जारी कर सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को लेकर नोटिस जारी किया गया।

नोटिस मिलने के बाद गैस एजेंसी प्रबंधन की ओर से आधा-अधूरा जवाब बना कर विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। असंतोषजनक जबाव को देख कर विभाग की ओर से गैस एजेंसी प्रबंधन को 10 हजार रुपये का जुर्माना जड़ा गया। साथ ही प्रबंधक को लिग्ल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत सख्त निर्देश जारी करते हुए चेताया गया कि उपभोक्ताओं को सिलिंडर आवंटित करने से पूर्व भार मापन होगा।गैस एजेंसी प्रबंधन को दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत सख्त निर्देश जारी करते हुए चेताया गया है कि सिलिंडरों की खेप पहुंचने पर उनका भार मापने के बाद ही उपभोक्ताओं को सिलिंडर आवंटित किए जाएं।



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