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जिला कुल्लू में होटलों, पर्यटक स्थलों और टैक्सियों में नशे पर सजा के प्रावधानों का लगाना होगा बोर्ड

                                               जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं

कुल्लू,रिपोर्ट ओमप्रकाश ठाकुर 

नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में सार्वजनिक जगहों पर अब सूचना बोर्ड लगाना होगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें निजी पर्यटन प्रतिष्ठानों के साथ सभी सार्वजनिक, लाइसेंस धारक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्तरां, कैफे, होम स्टे, कैंपिंग साइट, अतिथि घर, अनुमोदित साहसिक खेल स्थल, सभी निजी टैक्सियों, निजी बसों, दवा की दुकानों, स्नूकर और राफ्टिंग स्थल शामिल हैं। यह बात उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कही। उन्होंने इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के बावजूद भी नशे की बढ़ती प्रवृति जिला कुल्लू के लिए चिंताजनक है। इसी के दृष्टिगत यह निर्देश जारी किए गए है।

ताकि यहां आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को संदेश जाए कि कुल्लू जिला पूरी तरह नशा मुक्ति की ओर अग्रसर है। जो असामाजिक तत्व नशीली वस्तुओं की गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले चलाए जा रहे अभियान में लोगों को नशीली वस्तुओं के दुष्प्रभाव के बारे जागरूक किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिस पर पुलिस भी कड़ी नजर रखेगी। जिले में नशे की दृष्टि से हॉटस्पॉट स्थानों पर भी पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। इन स्थलों पर नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को दर्शाने वाले अंग्रेजी और हिंदी भाषा के मुख्य बोर्ड और साइन को लगाया जाएगा। इन स्थलों पर नशीले पदार्थों का उपयोग और लेन-देन करना दंडनीय अपराध है, जिसमें 10 से 20 साल का कारावास और एक से दो लाख रुपये का जुर्माना है। इसी प्रकार उन्होंने मणिकर्ण घाटी में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, टैक्सी, अतिथि घर, ऑटो, बसों, दुकानें, स्नूकर, राफ्टिंग और अन्य साहसिक खेलों के स्थलों में भी यह संदेश को लगाना होगा।








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