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प्रोजेक्ट से मुफ्त बिजली लेने की दर बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती

                                   अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के करछम वांगतू प्रोजेक्ट ने सरकार की ओर से मुफ्त बिजली देने की दर बढ़ाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की है। अदालत ने बढ़ी हुई दर से मुफ्त बिजली देने पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार को इसका पूरा ब्योरा रखना होगा।

याचिकाकर्ता कंपनी ने अदालत को बताया कि अनुबंध के अनुसार बिजली उत्पादन की 13 फीसदी बिजली मुफ्त में हिमाचल को देनी होगी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 18.46 फीसदी कर दिया। अदालत को बताया कि हालांकि प्रोजेक्ट ने बढ़ी दर से मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिया है ताकि सरकार प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई न कर सके। हालांकि इस बढ़ी हुई दर पर मुफ्त बिजली देने का निर्णय अभी भी विवादित है। कंपनी ने अदालत से गुहार लगाई कि राज्य सरकार को आदेश दिए जाए कि वह 18 नवंबर 1999 के अनुबंध को लागू करे और मुफ्त बिजली देने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नियमों का पालन करें। बता दें कि यह परियोजना जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने विकसित की थी। अभी इसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी जेएसडब्ल्यू कंपनी के पास है।





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