हिमाचल में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सामान्य तबादलों पर इस दिन से फिर लगेगी रोक
शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा
हिमाचल प्रदेश में सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के 31 अक्तूबर तक ही सामान्य तबादले हो सकेंगे। 1 नवंबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। मंत्री खुद भी तबादले संबंधित फैसले नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 21 अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर सामान्य तबादलों से 31 अक्तूबर तक रोक हटा दी थी। इस बीच संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादले किए जा रहे हैं। वर्तमान में संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला आदेश हो रहे हैं।
1 नवंबर से मंत्री विशेष परिस्थिति में होने वाले तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेने के लिए बाध्य होंगे। वर्तमान में तबादला आदेश जारी करते समय किसी भी अधिकारी के सामान्य कार्यकाल यानी तीन वर्ष पूरा होने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी एक स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि किसी एक कैडर के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों।
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