सीजीसीआर के लिए खत्म होगी 250 किलोमीटर की दूरी की शर्त
शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में एक संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक को कराधान संशोधन विधेयक 2023 नाम दिया गया है। सीजीसीआर टैक्स के लिए 250 किलोमीटर की दूरी की शर्त अब खत्म होगी। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर मालवाहक वाहनों से लिए जाने वाले सीजीसीआर टैक्स पर अभी तक यह शर्त लागू है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा।
इस विधेयक को कराधान संशोधन विधेयक 2023 नाम दिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में ट्रक के माल की ढुलाई पर दूरी को नहीं देखा जाएगा। इसे एक दर से ही लिया जाएगा। अभी तक यह टैक्स ढाई सौ किलोमीटर तक की दूरी और इससे अधिक दूरी के लिए इसे विभिन्न दरों पर लिया जा रहा है। कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस दूरी को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक को सत्ता पक्ष के हां में हां मिलाने के बाद शुक्रवार को सदन ने पारित कर दिया।हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगमों में कर्मचारियों को यहां से वहां स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह व्यवस्था शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगमों में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसके लिए शुक्रवार को सदन में संबंधित संशोधन विधेयक के पारण का प्रस्ताव रखा। इसे सत्ता पक्ष ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते दिन विधानसभा में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा संशोधन विधेयक- 2023 पेश किया था, जो शुक्रवार को पारित हुआ। इसमें प्रदेश के पांचों नगर निगमों की सेवाओं को राज्यस्तरीय करने का प्रस्ताव रखा गया। विधेयक में स्पष्ट किया गया कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व में एकमात्र नगर निगम शिमला में होने के चलते इसमें नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को राज्यस्तरीय सेवाएं नहीं माना गया। केवल नगर परिषद और नगर पंचायत की सेवाओं को ही राज्यस्तरीय सेवाएं माना गया। इससे अब विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी यहां से वहां स्थानांतरित हो सकेंगे।
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