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प्रदेश हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को आदेश दिए कि वह दो पैरा पंप ऑपरेटर व एक पैरा फीटर को तुरंत प्रभाव से दें जॉइनिंग

शिमला, रिपोर्ट 
प्रदेश हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को आदेश दिए कि वह दो पैरा पंप ऑपरेटर व एक पैरा फीटर को तुरंत प्रभाव से जॉइनिंग दे। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने ज्ञानचंद, सोहनलाल व पुलकित तंवर की याचिकाओ को मंजूर करते हुए यह निर्णय सुनाया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 20 जुलाई 2022 को जल शक्ति विभाग उपमंडल अर्की में पंप ऑपरेटर व पैरा फीटर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 
उम्मीदवारों के आवेदन आने पर जल शक्ति विभाग ने इन पदों को भरने सम्बन्धी जारी अधिसूचना के तहत परीक्षा सम्बन्धी औपचारिकता पूरी कर ली। परिणाम घोषित होने के पश्चात तीनों प्रार्थियों को 13 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 को विधानसभा चुनाव घोषित होने के कारण प्रार्थियों की जॉइनिंग नहीं ली गई। चुनाव समाप्त होने के पश्चात प्रार्थियों ने अधिशासी अभियंता अर्की से उनकी जॉइनिंग लेने बाबत गुहार लगाई।  
जब बार बार गुहार लगाने के पश्चात भी उनकी जॉइनिंग स्वीकार नहीं की गई तो प्रार्थियों को मजबूरन हाईकोर्ट के समक्ष अप्रैल 2023 में याचिकाएं दाखिल करनी पड़ी। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि 12 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। 
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में 12.12.2022 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गईं थी और उसके बाद प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया था। रोजगार नोटिस दिनांक 20.7.2023 के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार  प्रार्थियों का परिणाम 13.10.2022 को घोषित किया गया और उसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिससे उन्हें पंद्रह दिनों के भीतर नोकरी जॉइन करने के लिए कहा गया था।

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