जिला में 1,51,679 राशन कार्ड धारकों में 5,99,167 जनसंख्या हो रही लाभान्वित - एडीसी
ऊना,रिपोर्ट अविनाश चौहान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 309 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से जिला के 1,51,679 राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह जानकारी एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जिला ऊना में कुल 1,51,679 राशन कार्ड धारक व 5,99,167 जनसंख्या है जिसमें एपीएल श्रेणी के 90,497 बीपीएल के 19,510 अंत्योदय अन्न योजना के 10,347 तथा प्राथमिक गृहस्थियां के 31,325 उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में आधार सीडिंग का कार्य 99.38 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है जबकि मोबाइल सीडिंग का कार्य 95.43 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
एडीसी ने बताया कि जिला में 309 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से माह मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक कुल 1,01307 किं्वटल आटा, 64,319 किं्वटल चावल, 13,363 किं्वटल दाल, 2,204 किं्वटल नमक, 1,4,117 किं्वटल चीनी व 11,55,236 लीटर खाद्य तेल वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुल 11 हजार 81 गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 1080 निरीक्षण किये गये और इस अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के पाए जाने पर 101 मामलों पर कार्यवाही करते हुए 2,43,500 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा 58 दुकानदारों व व्यापारियों को पॉलीथीन का उपयोग करने पर 32,500 रूपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि 22 ईंट भट्ठों को विभिन्न अनियमिताओं के कारण 18,400 रूपये जुर्माना किया गया। उन्होंने बतायाकि 17 उचित मूल्यों के दुकान धारकों को विभिन्न अनियमिताओं के कारण 25,000 रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवता युक्त खाद्यान सामग्री उपलब्ध करवानें हेतू माह मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक कुल 79 नमूनें लिये गए जिनमें से 61 नमूनांे की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है प्राप्त रिपोर्ट में 61 नमूनें ठीक पाए गए हैं।
एडीसी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक 31,371 क्विंटल चावल तथा 43,626 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया है। उन्होंने नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड स्टाफ दुकानों व हटलों की निरंतर चैकिंग करें ताकि घरेलू सिलैंडरों को कर्मिशियल की जगह प्रयोग में न लाया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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