लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है
धर्मशाला, रिपोर्ट मोनिका शर्मा
लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि कि कांगड़ा जिले के सभी न्यायालयों में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इनमें विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर होगा ।
लोक अदालत में श्रम विवाद और सेवा मामले, मोटर दुर्घटना दावे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले, बीमा संबंधी मामले, वैवाहिक मतभेद, दीवानी मामले, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक कानूनी मामले, समझौता योग्य फौजदारी मामले, सभी प्रकार के सिविल मामले, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं जल विवाद के साथ साथ अन्य किसी भी श्रेणी के मामले निपटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, उन मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा ।
शिखा लखनपाल ने लोगों से अनुरोध किया कि अपने मुकदमों को 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाएं जिससे उनका सुलभ और शीघ्र समाधान हो सके।वहीं, उन्होंने बताया कि ट्रैफिक चालान के मामलों में ई चालान के माध्यम से भी ऑनलाईन भुगतान किया जा सकता है। लोग पुलिस विभाग द्वारा जारी लिंक ई चालान डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट आइएन पर मोटर व्हीकल चालान का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में भी लोग व्हीकल चालान भुगतान के लिए पधार सकते हैं।
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