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नगर परिषद जोगेंद्रनगर की दीवारों में बिना अनुमति नहीं होगी वाॅल राईटिंग, पोस्टर चिपकाने वालों पर होगी कार्रवाई

जतिन लटावा, जोगेंद्रनगर
नगर परिषद जोगेंद्रनगर के अधीने आने वाली सरकारी संपति की दीवारों में बिना अनुमति से वाॅल राईटिंग नहीं होगी। पोस्टर चिपकाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मुन्शिपल्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं की प्रदत शक्तियों का हवाला देते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी चमन लाल ने दो टूक कहा है कि सार्वजनिक संपति पर अगर किसी भी प्रकार की वाॅल राइटिंग करनी है तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक वाॅल राईटिंग से शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंच रहा है। रात के अंधेरे में सरकारी भवनों की दीवारों में वाॅल राईटिंग के कई मामले नगर परिषद के ध्यान में लाए गए हैं। वीड़ियोग्राफी करने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी होगें। जरूरी कानूनी कार्रवाई भी नगर परिषद अमल में लाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की आगामी मासिक बैठक में इस विषय पर चर्चा कर प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में डिजिटल होगा प्रचार प्रसार-प्रेरणा ज्योति।

नगर परिषद जोगेंद्रनगर की अध्यक्ष पे्ररणा ज्योति ने कहा कि शहर में सभी प्रकार का प्रचार प्रसार डिजिटल होगा। इसके लिए रामलीला मैदान में नगर परिषद एलईडी पैनल भी स्थापित कर रही है। बताया कि लाखों रूपये डिजिटल प्रचार के लिए नगर परिषद खर्च कर रही है। इसके शुल्क तय कर डिजिटल प्रचार के आवेदन स्वीकृत किए जाएगें।

सरकारी दीवारों पर लिखी जाएगी सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाएं।

शहरी क्षेत्र में सरकारी दीवारों पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उकेरा जाएगा ताकि हर वर्ग के लोगों को सरकार की हर महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल पाए। जल जीवन मिशन की अनेकों योजनाओं को शहरी क्षेत्र की दीवारों में लिखा भी जा रहा है। इसके अलावा अन्य वाॅल राईटिंग के लिए स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद से अनुमति लेनी होगी। निजी संपति पर प्रचार प्रसार सामग्री के लिए भवन मालिक अनुमति देने के पात्र होगें।

क्या कहते हैं चमन लाल, कार्याकारी अधिकारी नगर परिषद जोगेंद्रनगर।

नगर परिषद क्षेत्र की सरकारी भवनों की दीवारों में किसी भी प्रकार की वाॅल राईटिंग के लिए स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद की अनुमति अनिवार्य की गई है। बिना अनुमति से पोस्टर लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सरकारी आदेशों की उल्लंघना पर मुन्श्पिल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।




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